
RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नए डिविडेंड नॉर्म्स का प्रस्ताव रखा
कल भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए डिविडेंड घोषित करने को लेकर ड्राफ्ट प्रूडेंशियल नॉर्म्स जारी किए, जो वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और अन्य सक्षम कानूनों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) द्वारा डिविडेंड घोषित करने के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स की रूपरेखा तैयार करते हुए ड्राफ्ट निर्देश जारी किए हैं। इन्हें इस साल की शुरुआत में प्रकाशित किया गया था













