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महाराष्ट्र: ट्राइबल हॉस्टल के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने पर रोक

GADCHIROLI: Three tribal girls died and three others were undergoing treatment after a venomous snake bit them at a residential school in Maharashtra's Gadchiroli district, prompting the district administration to order an inquiry into the incident, news agency PTI reported quoting officials said on
GADCHIROLI: Three tribal girls died and three others were undergoing treatment after a venomous snake bit them at a residential school in Maharashtra's Gadchiroli district, prompting the district administration to order an inquiry into the incident, news agency PTI reported quoting officials said on Photo via Timesofindia

The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार के उस हालिया फैसले ने जिसमें सरकारी हॉस्टल्स में रहने वाले ट्राइबल स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने पर रोक लगाई गई है, व्यापक विरोध प्रदर्शनों को भड़का दिया है। यह पॉलिसी, जो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति के उस रूप पर रोक लगाती है जिसे आमतौर पर भारतीय कानून के तहत संरक्षण प्राप्त है,

महाराष्ट्र में ट्राइबल स्टूडेंट्स ने आज मुंबई और दूसरे जिलों में सरकारी हॉस्टल्स के बाहर प्रदर्शन किए। वे राज्य सरकार के उस हालिया आदेश का विरोध कर रहे थे जिसमें सरकारी आवासों में रहने के दौरान उनके प्रोटेस्ट करने या उसमें शामिल होने पर पाबंदी लगाई गई है। The Indian Express ने रिपोर्ट दी है कि इस हफ्ते की शुरुआत में घोषित की गई इस पॉलिसी में सरकारी हॉस्टल्स के ट्राइबल स्टूडेंट्स के किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर साफ रोक लगाई गई है, जिससे स्टूडेंट संगठनों और सिविल सोसायटी संगठनों में तुरंत नाराजगी फैल गई (Indian Express)।

महाराष्ट्र सरकार का यह निर्देश, जो विशेष तौर पर राज्य के ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा संचालित हॉस्टल्स में रहने वाले ट्राइबल स्टूडेंट्स पर लागू होता है, पिछले हफ्ते हॉस्टल अधिकारियों को भेजा गया था। इसमें कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स को "किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर रहना चाहिए जो हॉस्टल के कामकाज में बाधा डाले या उसके आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) का उल्लंघन करे," जिसमें प्रोटेस्ट को विशेष तौर पर प्रतिबंधित व्यवहार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। स्टूडेंट लीडर्स का तर्क है कि यह आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने का अधिकार भी शामिल है (Indian Express)।

आज कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन फूट पड़े, जहां स्टूडेंट्स बैनर थामे इस पाबंदी को वापस लेने की मांग कर रहे थे और इसे "अलोकतांत्रिक" पॉलिसी बताते हुए इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुणे के एक हॉस्टल के थर्ड ईयर के कॉलेज स्टूडेंट ने, जिसने नाम न छापने का अनुरोध किया, The Indian Express को बताया, "हम कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ अपनी शिकायतें उठाने के लिए दूसरे स्टूडेंट्स जैसे ही अधिकार चाहते हैं।" इन प्रदर्शनों को विपक्षी पार्टियों और ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट्स का समर्थन मिला है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि इस कदम से हाशिए के समुदायों को असंगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है (Indian Express)।

राज्य सरकार ने इन प्रदर्शनों या इस पाबंदी के पीछे के कारणों पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, इस फैसले से वाकिफ अधिकारियों ने हॉस्टल्स में "अनुशासन बनाए रखने" और "अव्यवस्था" को रोकने को इसके मुख्य कारणों के रूप में बताया। आलोचकों का कहना है कि यह पॉलिसी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को गलत आचरण के साथ जोड़ती है, जिससे ट्राइबल स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ता है जो अक्सर सामाजिक-आर्थिक मजबूरियों के कारण रहने के लिए हॉस्टल्स पर निर्भर रहते हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि हालांकि संस्थान उचित पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगाने पर चुनौती दिए जाने पर न्यायिक जांच की नौबत आ सकती है (Indian Express)।

यह उभरती हुई स्थिति भारत में संस्थागत अनुशासन और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर सवाल खड़े करती है। ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक कमजोर वर्ग हैं, ने बुनियादी ढांचे की कमी, भेदभाव और स्कॉलरशिप मिलने में देरी जैसे मुद्दों को उठाने के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रोटेस्ट का सहारा लिया है। तनाव अभी भी बना हुआ है, और यह साफ नहीं है कि बढ़ते विरोध के बीच सरकार इस पॉलिसी पर दोबारा विचार करेगी या इसे सख्ती से लागू करेगी (Indian Express)।

उल्लिखित स्रोत

Indian Express